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शराब के नशे में स्कूल पहुंचे प्रधानाध्यापक पर गिरी गाज, तत्काल प्रभाव से हुए निलंबित

शराब के नशे में स्कूल पहुंचे प्रधानाध्यापक पर गिरी गाज, तत्काल प्रभाव से हुए निलंबित
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कांकेर। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले में शराब के नशे में विद्यालय पहुंचने वाले एक प्रधानाध्यापक पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शासकीय कार्य अवधि के दौरान शराब के नशे में स्कूल पहुंचने के मामले में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मंगहूर के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार बेलसरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, मामला विकासखंड दुर्गूकोंदल अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मंगहूर का है। 4 नवंबर 2026 को प्रधानाध्यापक अशोक कुमार बेलसरिया के शराब के नशे में विद्यालय पहुंचने की शिकायत थाना प्रभारी बड़गांव से की गई थी। शिकायत के बाद उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया और मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई।

सिविल हॉस्पिटल पखांजूर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल लीगल रिपोर्ट (MLC) में पुष्टि हुई कि प्रधानाध्यापक 4 नवंबर को अपराह्न 3:45 बजे शासकीय कार्य अवधि के दौरान शराब के नशे की हालत में पाए गए थे। शासकीय सेवा में रहते हुए इस तरह का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के विपरीत पाया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर ने निलंबन का प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद शिक्षा संभाग बस्तर, जगदलपुर के संयुक्त संचालक ने अशोक कुमार बेलसरिया को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन का आदेश जारी कर दिया।

निलंबन अवधि के दौरान प्रधानाध्यापक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरहरपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

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